हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ED ने गिरफ्तारी में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। हाईकोर्ट ने याचिका करता दीपक देशमुख को 8 साल पहले दर्ज मामले में गिरफ्तार किया था
मुंबई हाईकोर्ट (Mumbai High Court) ने मनी लांड्रिंग के एक मामले (Money Laundering Case) में गिरफ्तार व्यक्ति को अंतरिम जमानत देते हुए ED के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ED ने गिरफ्तारी में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। High Court ने याचिका करता दीपक देशमुख को 8 साल पहले दर्ज मामले में गिरफ्तार किया था।
आरोपी को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। जिस मामले में ED के अधिकारियों ने उसकी गिरफ्तारी की थी। उस कैस में उसका नाम भी नहीं था।
नाही आरोप पत्र जो दाखिल किया गया था, उसमें उसका नाम था। उसके बाद भी ED के अधिकारियों ने उसे लंबे समय से जेल में बंद कर रखा था।