द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महिदपुर मुकेश नाथ ने आरोपी अजय को युवती की मौत का जिम्मेदार माना और पांच साल सश्रम कारवास की सजा सुनाई
उज्जैन / इंडियामिक्स न्यूज़ तीन साल पुराने ब्लैकमेलिंग व प्रताड़ना के मामले में कोर्ट ने आरोपी को पांच साल सश्रम कारवास की सजा सुनाई। घटना 6 अप्रैल 2017 की है। महिदपुर निवासी अजय मीणा ने वहां रहने वाली युवती से प्रेम संबंध की बात को लोगों को बताकर युवती को बदनाम किया व उसे ब्लैकमेल कर रहा था ।
जिससे युवती ने परेशान होकर फांसी लगा ली थी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महिदपुर मुकेश नाथ ने आरोपी अजय को युवती की मौत का जिम्मेदार माना व फैसले में टिप्पणी की कि अभियुक्त के कृत्य एवं उससे समाज पर पड़ने वाले दुष्परिणाम को ध्यान में रखते हुए उसे समानुपातिक दंड दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है