बहुचर्चित राशन घोटाले व UIDSSMT योजना के अंतर्गत जानकारी न देना निगम अधिकारियों को महंगा पड़ा, लगा 25-25 हज़ार का जुर्माना
रतलाम / इंडियामिक्स न्यूज आरटीआई एक्टिविस्ट नीतिराज सिंह राठौर द्वारा नगर पालिक निगम रतलाम में दो पृथक आवेदनों के माध्यम से सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी चाही थी किंतु इन दोनों आवेदनों का निर्धारित समय सीमा के भीतर जानकारी प्रदान नही करने के कारण मामले में नगर निगम के सिटी इंजीनियर सुरेश चंद व्यास और राशन कार्ड विभाग प्रभारी AP सिंह को लापरवाही का दोषी पाते हुए राज्य सूचना आयुक्त डॉ जी कृष्णमूर्ति ने 25-25 हज़ार रु का अर्थदंड किया है, और अर्थदंड की राशि एक माह के अंदर जमा न करने पर उक्त अधिकारियों के वेतन से वसूली करने के निर्देश भी दिए है ।
नीतिराज राठौर द्वारा प्रथम अपील निगम के अपीली अधिकारी को की थी, जिससे भी कोई चाही गयी जानकारी नही मिली । तब जानकारी से असंतुष्ट होकर दूसरी अपील RTI एक्टिविस्ट द्वारा राज्य सूचना आयोग को की गई । जहाँ उक्त अर्थदंड लगाने का आदेश पारित किया गया ।
आरटीआई एक्टिविस्ट नीतिराज सिंह राठौर ने बताया कि मेरे द्वारा निगम में 10 करोड़ के बहुचर्चित राशन घोटाले के संबंध में और UIDSSMT योजना के अंतर्गत शहर में डाली गई पेयजल पाइपलाइन से संबंधित जानकारी चाही गयी थी । जिसे नगर निगम उपलब्ध नही करा रही थी इसी कारण मुझे भष्टाचार की आशंका थी उक्त जानकारी के आधार पर इन दोनों मामलों में कई नए खुलासे हो सकते है जो कई बड़े ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की मिली भगत उजागर कर सकते थे ।