1 जून से कोरोना कर्फ़्यू में नियमानुसार ढ़ील दी जायेगी, जिसके लिये प्रशासन ने गाइड लाइन जारी कर दी है, कुछ गतिविधियों में प्रतिबन्ध रखा गया है, इसमे जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं जो आपके लिए आवश्यक है :-
रतलाम/इंडियामिक्स : जिला स्तरीय संकट समूह की आयोजित बैठक में सर्वसहमति से लिये गये निर्णय अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन के स्वास्थ्य , सुरक्षा और आशंकित संकट को दूर करने तथा क्षेत्र में शांति , सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा जारी उल्लेखित दिशा – निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा रतलाम जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दिनांक 01.06.2021 को प्रातः 06:00 बजे से आगामी आदेश तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गए हैं।
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यह है प्रतिबंधित बिंदु :-
- सम्पूर्ण रतलाम जिले में प्रत्येक रविवार जनता कयूं रहेगा । यह शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा ।
- सम्पूर्ण रतलाम जिले में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक नाईट कप y प्रभावी रहेगा ।
- अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व , स्वास्थ्य , पुलिस , विद्युत , दूरसंचार , नगरपालिका , पंचायत , रेलवे , बैंक , जेल , पेयजल , आपूर्ति , सार्वजनिक परिवहन , कोषालय , पंजीयन , फायर , इत्यादि विभाग इससे मुक्त रहेंगे । अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 % अधिकारियों एवं 50 % कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएं ।
- सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि जिनमे जनसमूह एकत्र होता है पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे ।
- स्कूल , कॉलेज , शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन क्लासेस की अनुमति रहेगी ।
- सभी सिनेमा घर , शापिंग मॉल , स्वीमिंग पुल , थियेटर , पिकनिक स्पॉट , ऑडिटोरियम , सभागृह , पार्क बंद रहेगें ।
- धार्मिक उपासना स्थलो को खोलने बंद करने , आरती / उपासना हेतु केवल संबंधित पुजारी / इमाम / पादरी / ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी ।
- जिले में विवाह समारोह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी । इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा । इस हेतु सूची के साथ अनुमति के लिये आवेदन 07 दिवस पहले देना होगा । अतः कोई भी अनुमति 7 जून के पूर्व की तिथि हेतु देय नही होगी ।
- अंतिम संस्कार ( शवयात्रा ) कार्यक्रम के दौरान अधिकतम 10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी ।
- उठावना कार्यक्रम एवं पगडी कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है ।
- पान , बीड़ी , सिगरेट , तम्बाकू की दुकाने पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी ।
- रूल ऑफ सिक्स अनुमत्य गतिविधियों हेतु किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा । जहाँ पर स्पष्ट रूप से 6 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति दी जाती हो वहाँ यह छूट रहेगी ।
छूट दी गयी गतिविधिया व नियम :-
- चूँकि रतलाम शहर में साप्ताहिक संक्रमण दर 5 प्रतिशत से ज्यादा है । अतः प्रतिबंधित गतिविधियों के अतिरिक्त 25 प्रतिशत दुकाने प्रातः 07:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक खुल सकेंगी । 25 प्रतिशत दुकाने कौन – कौन सी होंगी इसका निर्धारण संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी , नगर पुलिस अधीक्षक / उपपुलिस अधीक्षक , स्थानीय व्यापारी संघ / प्रतिष्ठानों से चर्चा कर आगामी 02 दिवस में निर्धारित करेंगे । साप्ताहिक संक्रमण की समीक्षा प्रतिसप्ताह की जाकर निर्णय मे परिवर्तन किया जा सकेगा ।
- समस्त प्रकार के उद्योग एंव औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी । इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों / कर्मचारियों / श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी । उद्योग संचालक द्वारा कार्यरत श्रमिकों को मास्क पहनना , सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना , साथ ही हाथ धोने की समुचित व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगा ।
- उद्योगों के कच्चा माल / तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नही होगी ।
- अस्पताल , नर्सिग होम , क्लीनिक , मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज , अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं , पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे ।
- केमिस्ट , सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें , आटा चक्की , पशु आहार की दुकानें खुली रखी जा सकेंगी ।
- सब्जी एवं फल विकताओं ( फेरीवाले ) को घर – घर जाकर चलित रूप से विकय करने की प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक अनुमति रहेगी । इस हेतु सब्जी / फल विक्रेताओं को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से ठेला संचालन का पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा ।
- घर – घर जाकर दूध वितरण करने वाले दूध विकेता को प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 09:00 एवं सायंकाल 05:30 बजे से सायं 08:30 बजे तक दुध वितरण करने की अनुमति रहेंगी ।
- सांची पार्लर एवं दुध डेरी प्रात : 06 : 00 बजे से सायं 06:00 बजे तक खुली रह सकेंगी ।
- शहरी रहवासी क्षेत्रों में संचालित होने वाली किराना एकल दुकाने ( stand alon ) हेतु प्रातः 07:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी । कन्टेमेंट क्षेत्र व उससे लगे क्षेत्र से 50 मीटर तक दुकान खोलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
- मार्केट की किराना थोक दुकाने ग्रामीण क्षेत्र की आपूर्ति हेतु प्रातः 06:00 से प्रातः 1000 बजे तक लोडिग – अनलोडिग हेतु तथा शहरी क्षेत्र मे होम डिलेवरी हेतु प्रातः 11:00 बजे से 05:00 तक की अनुमति रहेगी ।
- जिले के ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां जिस गाँव में एक भी संकमित व्यक्ति नही है वहाँ खुल सकेगी शेष में अनुमति नही रहेगी ।
- क्लिनिक से लगी हुई आप्टीकल की दुकाने खुल सकेंगी ।
- पेट्रोल / डीजल पम्प / गैस स्टेशन / गैस एजेंसी चालू रहेंगे ।
- सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी । खाद / बीज / कृषि यंत्र की दुकाने प्रातः 0600 से सायं 05:00 तक खुल सकेंगी ।
- शहरी क्षेत्र से कृषि कार्य हेतु कृषको को आने – जाने की प्रातः 06:00 से सायं 06:00 तक अनुमति रहेगी ।
- बैंक , बीमा कार्यालय एवं एटीएम अपने निर्धारित समय पर खुले रहेंगे ।
- प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेटर को अनुमति रहेगी ।
- सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी ।
- सार्वजनिक परिवहन , निजी बसों , ट्रेनों के माध्यम से कोविङ -19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी ।
- ऑटो , ई – रिक्शा में दो सवारी , टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को ( मास्क के साथ ) यात्रा करने की अनुमति होगी ।
- येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य , ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य कोविङ -19 महामारी की रोकथाम के एसओपी का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे ।
- एम्बूलेंस , ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण जिले में आवागमन निर्बाध रहेगा ।
- अस्पताल / नार्सिग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों / कर्मियों को छूट रहेगी ।
- जल सप्लाय हेतु आर.ओ.वाटर की होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी । सप्लाई में लगे कर्मचारियों का RTPCR रिपोर्ट साथ में लाना अनिवार्य होगा ।
- कालका माता मंदिर एवं त्रिवेणी पर निराश्रितों को प्रतिदिन किया जाने वाला भोजन वितरण प्रतिबंध से मुक्त रहेगा ।
- न्यूज पेपर वितरण हेतु प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 09:00 बजे तक अनुमति रहेगी ।
- मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन , प्लम्बर कारपेंटर , मोटर मेकेनिक , आई.टी सर्विस प्रोवाईडर आदि को केवल होम डिलेवरी कार्य ( घर – घर जाकर ) रिपेयर एवं सर्विस करने की छूट रहेगी ।
- शराब की दुकाने उनकी अनुबंध की शर्तों के अनुरूप निर्धारित समय पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में खोलने की अनुमति रहेगी ।
- जिले के समस्त रेस्टोरेन्ट एवं भोजनालय केदल टेक होम डिलीवरी के लिए खुल सकेंगें , उसके पूर्व डिलीवरी बॉय का कोरोना टेस्ट करवाया जाना अनिवार्य होगा ।
- समस्त जुते – चप्पल रिपेयर की दुकाने खुल सकेंगी ।
- फायर बिग्रेड , टेली – कम्यूनिकेशन , विद्युत प्रदाय , रसोई गैस , पेट्रोल / डीजल / केरोसीन टैंकर , होम डिलेवरी सेवाएं . दूध एकत्रीकरण / वितरण , फल – सब्जी के परिवहन , डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नही होगी ।
- जिन दुकानों / प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति है वहाँ उनके संचालक की जवाबदारी होगी की उनकी दुकान / प्रतिष्ठान पर किसी भी परिस्थिति में 6 से कम व्यक्ति हो तथा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जावे ।
- जिले में पेट्रोल पम्प के आस – पास संचालित वाहनों के पंचर सुधारने की दुकाने प्रातः 08:00 बजे से सायं 5 बजे तक खुल सकेंगी ।
- कृषि उपज मंडियों में उपज विक्रय करने हेतु आने वाले कृषको का मंडी क्षेत्र में स्थित पंचायतवार रोस्टर बनाया जाकर अथवा जिंसवार निलामी की जावेंगी , इसका क्षेत्र में व्यापक प्रचार – प्रसार किया जावें , जिले के बाहर से आने वाले कृषक पर प्रतिबंध रहेगा ।
- जिले में शुक्रवार शाम 07:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तक सभी प्रतिष्ठान रहेगे । उक्त अवधि मे केवल , पेट्रोल पम्प , गैस ऐजेंसी , फल / सब्जी , दुध , मेडिकल दुकाने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति रहेगी ।
- कोविड -19 प्रोटोकोल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार / अनुशासन के संबंध मे सलंग्न परिशिष्ट -4 के समस्त बिन्दूओ का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।