आबकारी विभाग द्वारा अवैध हाथभट्टी मदिरा, महुआ लहान तथा देशी/विदेशी मदिरा बेचने वालों पर दबिश की कार्यवाही
देवास / इंडियामिक्स न्यूज़. कलेक्टर चन्द्रमौली शुक्ला के निर्देशन एवं सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सिंह सांगर के मार्गदर्शन में देशी, विदेशी मदिरा एवं हाथ भट्टी मदिरा का अवैध रुप से निर्माण कर विक्रय कर रहे लोगों के विरुद्ध कंट्रोल रूम प्रभारी नागेन्द्र सिंह जादौन के नेतृत्व में आबकारी वृत देवास ब में विभिन्न स्थानों ग्राम बरोठा, ग्राम राजोदा तथा देवास से बरोठा रोड पर स्थित विभिन्न ढाबों पर कार्रवाई की गई।
जिसमें मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियमम 1915 की धारा 34(1) के तहत 12 प्रकरण कायम किए गए, कार्यवाही में 77 पाव देशी मदिरा प्लेन, 04 पाव विदेशी मदिरा व्हिस्की, 160 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद कि गई तथा ग्राम बरोठा में विभिन्न स्थानों पर तालाब के आसपास नाले के किनारे लगभग 5000 लीटर महुआ लहान जो कि ड्रमों में भरा हुआ तथा जमीन में गड़ा हुआ बरामद किया जिसे मौके पर ही सैंपल लेकर विधिवत नष्ट किया। जब्त समस्त सामग्री की कीमत लगभग 2 लाख 88 हजार 350 रुपये है।
कार्यवाही में वृत्त प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक महेश पटेल, डी पी सिंह, मुख्य आरक्षक विष्णु प्रसाद कलोसिया, राजाराम रैकवार, गोपाल सिंह, दीपक धुरिया, आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, नितिन सोनी,गोविंद बड़ावदिया, दीपक ततवाड़े आदि सम्मिलित थे। आबकारी वृत कन्नौद एवं खातेगांव में विभिन्न स्थानों जिसमें ग्राम मालजीपुरा, कन्नौद, पहाडियादेह, खातेगांव में हरिजन मोहल्ला ,सतवास आदि संदिग्ध स्थलों पर दबिश की कार्रवाई की गई जिसमें मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियमम 1915 की धारा 34(1) के तहत 12 प्रकरण कायम किए गए जिनमें 05 लोगों को मौके पर गिरफ्तार कर विधिवत कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही में 30 पाव देशी मदिरा प्लेन, 05 बोतल वीयर विदेशी मदिरा एवं 40 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद कि गई, जिसकी किमत लगभग 70 हजार 700 रूपये लगभग है।
आज की कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक उमेश स्वर्णकार , बिजय कुचेरिया आरक्षक अरबिंद जिनबाल शंकरलाल परते अशोक सेन, आदि का विशेष योगदान रहा ।