सार्वजनिक स्थानों पर डोल और और ताजिये नही रखे जाएंगे, पुलिस प्रशासन ने गणमान्य नागरिकों की बैठक लेकर दिए निर्देश
देवास / इंडियामिक्स न्यूज़ कलेक्टर देवास एवं एसपी देवास द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम एवं बचाव के लिए की संपूर्ण राजस्व सीमा में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश अनुसार जिले में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए मूर्ति, ताजिये का विसर्जन को विकेन्द्रीकृत रूप से कराये जाने एवं जिले में आगामी त्यौहारों पर प्रतिमाएं एवं ताजिये आदि के विसर्जन के लिए चिंहित स्थानों पर, वाहनों में एकत्र कर विसर्जन का कार्य प्रशासन की टीम द्वारा किये जाने की व्यवस्था की गई है। व्यक्तिगत विर्सजन प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति विसर्जन के लिए सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर प्रतिमाएँ एवं ताजिये को विसर्जन नहीं करेगा। नागरिको के उक्त दिवसों में घाटो पर जाने पर प्रतिबंध रहेगा। घाटो पर निगरानी के लिए होमगार्ड दल, कार्यपालिक मजिस्ट्रेटो को पाबंद किया गया है।
सार्वजनिक नदियाँ, तालाबों तथा अन्य स्त्रोतों पर आमजन का एकत्रित होना प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति संस्था इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
उक्त आदेश के परिपालन के सम्बंध में बिजवाड़ पुलिस सहायता केंद्र प्रभारी शुभम परिहार ने पानीगांव एवं बिजवाड़ में नागरिकों की बैठक ली। बैठक में तय किया गया कि डोल और ताजियों की स्थापना सार्वजनिक स्थानों पर नही की जाएगी और न ही विसर्जन जुलूस का आयोजन होगा। स्थानीय प्रशासन द्वारा गणेश प्रतिमाओं एवं ताजियों के विसर्जन की व्यवस्था की जाएगी।