रतलाम की जनता ने प्रशासन के इस आदेश को बताया था तानाशाही वाला, चारो तरफ हो रहा था कड़ा विरोध जिसके बाद लिए आदेश वापस
रतलाम / इंडियामिक्स न्यूज़ राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर रतलाम के लोगो में भी बहुत उत्साह नज़र आ रहा था। लेकिन जिला प्रशासन ने आज सुबह से आगामी पंद्रह दिनों के लिए आतिशबाज़ी और पठाखो के क्रय बिक्रय पर प्रतिबन्ध लगा दिया था।
सुबह से कड़े विरोध के चलते जिला प्रशासन के आगामी 15 दिनों तक आतिशबाजी पर प्रतिबंध तथा पटाखो के क्रय विक्रय पर रोक के आदेश को शिथिल कर दिया गया है। अब केवल सार्वजनिक स्थल पर आतिशबाजी करने की मनाही है। आप अपने निजी निवास से आतिशबाजी कर सकते है।
जिला जनसम्पर्क कार्यालय रतलाम से मिली सूचना में बताया गया की अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े ने जनसामान्य के कल्याण एवं लोक शांति कायम रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् जिले में पटाखें, आतिशबाज़ी के सामानों का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित किया गया था उक्त को शिथिल किया जाता है। जारी आदेशानुसार जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक रूप से आतिशबाजी किया जाना प्रतिबंधित रहेगा ।
अन्य कोविड 19 की गाइडलाइन पालन किया जावे । उक्त आदेश आगामी 15 दिवस की अवधि में प्रभावशील रहेगा।