धारा 188 के तहत किया मामला दर्ज, कोविड प्रोटोकॉल और अनुमति की अव्हेलना
सैलाना ( रतलाम ) : अनुविभागीय दण्डाधिकारी सैलाना के पत्र द्वारा ब्लाक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जगदीश पाटीदार व अन्य के विरुद्ध पुलिस थाना सैलाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कराया।
आपको बता दे कि दिनांक 17 जनवरी को ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष व अन्य कांग्रेस नेताओं द्वारा विधायक व अन्य कांग्रेस सदस्यों के साथ मिलकर केन्द्र के द्वारा लाये गये कृषि बिल के विरोध में किसान ट्रैक्टर रैली निकाली थी जो ग्राम हरसोला से शुरू होकर बस स्टेण्ड होती हुई हाई स्कूल ग्राउंड सैलाना पहोंची थी।
अधिकारियों का कहना है की इस रैली में कोविड प्रोटोकॉल का पालन ठीक से नही हुआ, अनुमति केवल 41 ट्रेक्टर की थी जबकि रैली में इससे अधिक संख्या ट्रेक्टर लाये गये,व रैली में बिना परमिशन धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्य मार्ग को बाधित कर धरना देने से आवागमन भी प्रभावित हो गया था। व प्रशासनिक अधिकारी से बहस कर उन्हें धमकी भी दी थी। उक्त कारणों से सैलाना थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है।