खुलने के समय भीड़ ना हो, अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश, शहर में 5 स्थानों पर पंजीयन किया जाएगा, फल-सब्जी विक्रेताओं का इन 5 जगह पर होगा पंजीयन, नियमों का उल्लघंन करने पर विक्रेता का पंजीयन 15 दिवस के लिये रद्द कर दिया जावेगा
रतलाम/इंडियामिक्स : शहर में आगामी 1 जून से नियमों में ढ़ील देते हुए खोलने की तैय्यारी की जा रही है। जिसको देखते हुए आज कलेक्टर ने खुलने के समय भीड़ ना हो इसको लेकर सभी अधिकारियों की बैठक ले कर सख्त दिशा निर्देश दिए है। साथ ही फल व सब्जी विक्रेताओं को बिना पंजीयन के सब्जी बेचने की अनुमति नहीं रहेगी। इनके लिए शहर में 5 स्थानों पर पंजीयन किया जाएगा व नियमो का पालन करना आवश्यक रहेगा। अगर नियमों में अनदेखी की गई तो प्रकरण बनाया जाएगा।
कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने आगामी 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में दी जाने वाली छूट एवं प्रतिबंधों की शिथिलता की जानकारी जिले के अधिकारियों को वीसी के माध्यम से देते हुए निर्देशित किया कि कोरोना संक्रमण का प्रसार नहीं हो। किसी भी स्थान पर भीड़ एकत्रित नहीं हो, इसके लिए 1 जून से सभी अधिकारी मुस्तैदी से कार्य करें। रतलाम शहर में इसके लिए 40 दल बनाए जाएंगे जो निगरानी का कार्य करेंगे। पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी ने भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन गतिविधियों के लिए 1 जून से अनुमति दी जा रही है उनका संचालन अनुशासित ढंग से हो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई की जाना है। आदेशों का अक्षरश: पालन करवाया जाए। कलेक्टर ने अन्य बिंदुओं पर भी दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी ने पुलिस अधिकारियों को मुस्तैदी से कार्य करने एवं कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से कराने के निर्देश दिए। सीईओ जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षीसिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम श्री अभिषेक गहलोत, डिप्टी कलेक्टर सुश्री सिराली जैन, सुश्री मनीषा वास्कले, सुश्री कृतिका भीमावद, सीएसपी श्री हेमंत चौहान, निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया, शहर के थाना प्रभारी आदि उपस्थित थे।
फल-सब्जी विक्रेताओं का इन 5 जगह पर होगा पंजीयन :-
1 जून से होने वाले अनलॉक के तहत निर्धारित समयावधि में घर-घर जाकर फल एवं सब्जी विक्रय हेतु फल एवं सब्जी विक्रेताओं का पंजीयन कर परिचय पत्र बनाने का कार्य नगर निगम द्वारा 31 मई सोमवार से प्रातः 10 बजे से नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियो द्वारा निम्न पंजीयन केन्द्रों पर किया जावेगा:-
- 1- झोन क्रमांक 1 अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल
- 2- झोन क्रमांक 3 अमृत सागर उद्यान
- 3- झोन क्रमांक 4 हरमाला पम्प हाउस
- 4- सुभाष नगर कम्यूनिटी हॉल
- 5- कालिका माता सांस्कृतिक मंच पर
1 जून से होने वाले अनलॉक के तहत निर्धारित समयावधि में घर-घर जाकर फल एवं सब्जी विक्रय हेतु फल एवं सब्जी विक्रेताओं से अपील की जाती है कि वे उक्त स्थलों पर कोई भी एक फोटोयुक्त पहचान पत्र आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, मतदाता परिचय पत्र के साथ उपस्थित होकर अपना पंजीयन करावें पंजीयन नहीं करने वाले विक्रेतओं को फल-सब्जी का विक्रय नहीं करने दिया जावेगा व उनके फल-सब्जी जब्त कर धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जावेगा।
अनिवार्य नियम जो पालन करना होंगे:-
- 1- क्रेता व विक्रेता को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- 2- फल-सब्जी में क्रेता हाथ नहीं लगायेगा विक्रेता को स्वंय ही तौलकर देना होगी।
- 3- विक्रेता को बार-बार अपने हाथ सेनेटाईज करना होगा।
- 4- मुख्य चौराहो व मार्गो, एक स्थान व जमीन पर बैठक फल-सब्जी का विक्रय नहीं किया जा सकेगा।
- 5- ठेले पर चलित रूप से गली मोहल्लों में फल-सब्जी का विक्रय किया जा सकेगा। नियमों का उल्लघंन करने पर विक्रेता का पंजीयन 15 दिवस के लिये रद्द कर दिया जावेगा।