धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश, प्रत्येक रविवार को आगामी आदेश तक टोटल लॉकडाउन, प्रशासन से अनुमति लेकर सांकेतिक होलिका दहन किया जा सकेगा, लॉक डाउन के सम्बन्ध में व आगामी त्यौहारो के सम्बंध के कलेक्टर ने जारी किए आदेश, विवाह व मृत्यु सहित आदि कार्यक्रमों की गाईडलाइन जारी की गयी
रतलाम IMN, कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए राज्य शासन द्वारा जारी आदेशों तथा जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में सर्वसम्मति से दिए गए निर्णय के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचंद्र डाड ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले की नगर निगम रतलाम शहर सीमा क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को आगामी आदेश तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। शनिवार रात 10.00 बजे से सोमवार सुबह 06.00 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे तथा अपने घरों में ही रहेगें। लॉकडाउन अवधि में शासकीय/अर्द्धशासकीय अधिकारी/ कर्मचारी, औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों/कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं रेल्वे स्टेशन आने एवं जाने तथा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छूट रहेगी।
रतलाम नगर सीमा क्षेत्र में दिनांक 31 मार्च 2021 तक समस्त स्कूल एवं कॉलेज में शिक्षण बंद रहेगा। समस्त प्रकार की परीक्षायें, जिनमें प्रतियोगी परीक्षा भी सम्मिलित है, पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी। परीक्षार्थी तथा परीक्षा के कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों के आने जाने में कोई अवरोध नही रहेगा।
जिले में दिनांक 28.03.2021 को लॉकडाउन के दौरान शासकीय कोषालय एंव उप-कोषालय तथा पंजीयन एवं उप-पंजीयक कार्यालय खुले रहेगें तथा इनमे कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन प्रतिबंधित से मुक्त रहेगा।
जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ठेला गाडी लागाकर खाद्यान्न सामग्री जैसे- (चाय, नाश्ता, इत्यादि) में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा परन्तु वह भोजन प्रदाय कर सकेंगे। जिले के सभी सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, जिम बंद रहेंगें। जिले में आगामी दिवस में आने वाले त्यौहारों पर निकलने वाले जुलूस, गैर, मेला आदि के आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। जिले में रात्रि 10-00 बजे से प्रातः 06-00 बजे तक समस्त दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केमिस्ट की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
दुकानों एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर आने वाले के लिए मास्क का इस्तेमाल संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा सुनिश्चित कराया जावे। दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम एवं चूने के गोले से सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराई जावे। उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर एवं संस्थानों/ दुकानों के संचालक से रूपये 500/-का अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर आगामी 48 घंटे के लिये दुकान/संस्थान का संचालन बंद करवाया जावे। आमजन को कोरोना के संकट के प्रति संवेदनशील बनाने के क्रम में आगामी एक सप्ताह प्रतिदिन प्रातः 11-00 बजे तथा सायं 07-00 बजे शहरी क्षेत्रों के सभी सायरन (चाहे भवनों पर स्थापित हों या पुलिस वाहन पर हों) को 02 मिनट के लिए बजाए जायेंगे। ये आमजन को स्मरण कराने के लिए है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हेण्डवाश/सेनेटाईजिंग कोविड महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक है। सायरन बजने का समय मोबाईल नेटवर्क के टाईम से सिंक्रोननाईस किया जावे ताकि सभी एक साथ बजे।
नगर निगम/निकाय एवं पुलिस के वाहनों के माध्यम से कोविङ-19 के बचाव हेतु मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, रोको-टोको संबंधी संदेश आवश्यक रूप से प्रसारित किये जावें। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में आने वाले ग्रामीणजन द्वारा मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जावे इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार किया जावे। जिले के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र ( नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद्) में मास्क का उपयोग ना किये जाने वालों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की जाकर 100/- रूपये का स्पॉट फाईन किया जावे तथा सैलाना अनुभाग की सीमा क्षेत्र में मास्क का उपयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों पर 50/- रूपये जुर्माना (स्पॉट फाईन) अधिरोपित कर 2 फेस मास्क प्रदाय किये जावे। चालानी कार्यवाही हेतु राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं स्थानीय निकायों के अधिकारीयों/कर्मचारियों को अधिकृत किया जाता है।
रतलाम शहर में आगामी रविवार को लॉक डाउन के दौरान प्रशासन से अनुमति लेकर सांकेतिक होलिका दहन किया जा सकेगा। एसडीएम शहर श्री अभिषेक गहलोत ने बताया कि अधिकतम 20 व्यक्तियों के लिए अनुमति दी जा सकेगी। होलिका दहन का समय शाम 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक का रहेगा। साथ ही जिले में अन्य स्थानों पर होलिका दहन पर्व पर अधिकतम 25 व्यक्तियों की होलिका दहन स्थल पर अनुमति रहेगी। आयोजन समिति द्वारा उनके नाम/पता की जानकारी लिखित में आयोजन के पूर्व संबंधित थाने पर देना अनिवार्य होगा। होली त्यौहार “मेरी होली मेरा घर“ अंतर्गत मनाई जावे। रतलाम शहर में होली दहन एवं शब-ए-बारात कार्यक्रम लॉकडाउन होने के कारण सांकेतिक रूप से मनाया जावे। कंटेनमेंट एरिया में से बाहर आने वाले व्यक्ति पर 2000/- रूपये जुर्माना (स्पॉट फाईन) अधिरोपित किया जायेगा। जन्म, वर्षगाठ कार्यक्रम का आयोजन सार्वजनिक तौर किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जिले में आयोजित होने वाले विवाह कार्यकम की पूर्वानुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्तियों (आयोजन स्थल की क्षमता अनुसार) की अनुमति रहेगी। मैरिज गार्डन, होटल, धर्मशाला, आदि के एंट्री पॉईंट पर परिसर संचालक द्वारा मास्क व सेनेटाइजर उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। बंद हॉल के कार्यक्रम में 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता (अधिकतम 100 व्यक्ति) सम्मिलित हो सकेंगें। मैरिज गार्डन तथा होटल परिसर में एक घंटे में सोडियम हाइपोक्लोराइड से सफाई की जावेगी, गेट पर हाथ धुलाई की व्यवस्था की जाना होगी। संचालक यह भी सुनिश्चित करेगा कि अंदर जाने वाला व्यक्ति और बाहर आने वाला व्यक्ति मास्क पहने हो।
अंतिम संस्कार (शवयात्रा) कार्यक्रम के दौरान अधिकतम 20 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। उठावना कार्यक्रम के दौरान (चलित उठावना) अधिकतम 50 व्यक्ति से ज्यादा न हो। 21. कोरोना से अधिक प्रभावी राज्यों जैसे महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की बार्डर पर ही चैकिंग की जाकर थर्मल स्केनिंग की जावें। रेल्वे स्टेशन पर आने वाले प्रत्येक यात्रियों की थर्मल स्केनिंग की जावें एवं मास्क ना पहनने वालों से 100/- रूपये का अर्थदण्ड हेतु रेल्वे के अधिकारीयों/कर्मचारियों को अधिकृत किया जाता है।
बस स्टेण्ड पर आने वाले प्रत्येक यात्रियों की थर्मल स्केनिंग की जावे तथा सभी बस ऑपरेटर बस में बैठे सभी यात्रियों को मास्क का उपयोग करायें। मास्क बिना कोई यात्री उनके वाहन में न बैठा हो सुनिश्चित करेंगे। यदि बस में बैठे यात्रियों द्वारा मास्क नहीं लगाया जाता है तो बस कंडेक्टर से जुर्माना (स्पॉट फाईन) की वसूली की जावे। शादी समारोह में आने वाले सभी व्यक्ति मास्क का उपयोग करें साथ ही केटर्स एवं अन्य सर्विंग स्टॉफ आदि के कोरोना टेस्ट किये जाने के पश्चात् ही कार्य पर लिया जावें इस बात का विशेष ध्यान संबंधित ठेकेदार/गार्डन संचालक द्वारा रखा जावें। बैंक एवं सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और चूंकि इसकी तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत् यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश की सूचना सर्वसाधारण जनता को समाचार पत्रों/इलेक्टॉनिक मीडिया या अन्य माध्यम से की जाए और सहगोचर सार्वजनिक स्थलों पर आदेश की प्रति चस्पा की जाए।
संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकरी/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अपने अपने अनुभाग क्षेत्र में आदेश का पालन सुनिश्चित करायेंगे। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जावे।