बिना कारण इधर-उधर घूमते हुए मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय प्रबंधन की व्यवस्था में हस्तक्षेप आदि पर नियंत्रण करने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
रतलाम/इंडियामिक्स : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचंद्र डाड ने रतलाम शहर स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय परिसर में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश एवं बिना कारण इधर-उधर घूमते हुए मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय प्रबंधन की व्यवस्था में हस्तक्षेप करने, मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय में ड्यूटी पर तैनात स्टाफ के साथ अनावश्यक विवाद कर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित करने आदि पर नियंत्रण करने के लिए एवं भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी 2 माह की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं ।
जारी आदेशानुसार शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय रतलाम के आसपास 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों, वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय रतलाम में मरीज को भर्ती कराते समय बाहरी मेन गेट से दो से अधिक व्यक्तियों या परिजनों का प्रवेश वर्जित होगा। शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय परिसर में शासकीय वाहन एवं ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, डाक्टर एवं कर्मचारी के वाहन को छोड़कर किसी भी प्रकार के निजी वाहनों का अंदर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। शासकीय मेडिकल कॉलेज एवम जिला चिकित्सालय रतलाम में किसी भी प्रकार की कोई दुकान, ठेला, फल एवं चाय की दुकान नहीं लगाई जाएगी। शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय रतलाम के कोविड वार्ड संक्रमण की रोकथाम हेतु मरीजों के साथ किसी भी परिजन को साथ में रहने की अनुमति नहीं होगी। कोई व्यक्ति उपयुक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत आयोजित किया जाएगा।