स्टेडियम मार्केट के पीछे वाली दुकानो वाले मामले में निगम के विरुद्ध न्यायालय का स्टे, 56 दुकान की राह में किरायेदार दुकानदारों का रोड़ा
रतलाम / इंडियामिक्स कलेक्टर व निगम प्रशासन की महती इंदौर से प्रेरित 56 दुकानों वाली योजना को न्यायालय से बड़ा झटका लगा है क्योंकि स्टेडियम मार्किट के पीछे बनी निगम स्वामित्व की दुकानों को खाली करने के निगम के नोटिस के विरुद्ध न्यायालय पहुचे कई किरायेदार दुकानदारों मे से एक दुकानदार मोहम्मद फिरोज़ को न्यायालय से स्थगन प्राप्त हुआ है सफल दुकानदार की ओर से पैरवी एडवोकेट देवेंद्र सिराधना गुर्जर ने की ।
जबकि अन्य कई दुकानदारों का स्थगन आवेदन खारिज हुआ है ,पर निगम की मंशा अनुरूप परिणाम नही आने के कारण निगम अन्य दुकानों को भी वर्तमान में खाली नही करा पायेगा,,ऐसी स्थिति में निगम के किरायेदारों से दुकान खाली कराने में विफल रहने के कारण कलेक्टर की 56 दुकान योजना अभी कुछ समय के लिए तो खटाई में पड़ती जा रही है क्योंकि न्यायालय द्वारा निगम के किरायेदार दुकानदार के पक्ष में स्थगन प्रदान कर दिया गया है ।
जबकि स्टेडियम मार्किट के दुकानदार इसे अपनी रोज़ी रोटी बचाने की लड़ाई में एक अहम कदम मान रहे है और अपनी किराएदारी के अनुसार निगम द्वारा उनके साथ अन्याय व अत्यचार करने के विरुद्ध न्यायालय की शरण मे पहुचे है अब आगे देखना है कि निगम दुकानदारों से दुकाने खाली करा पाता है या नही बहरहाल वर्तमान में निगम और कलेक्टर द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न अभियानों में जहाँ आधुकांश में निगम का ही बोलबाला रहा है ।
वही ये छोटा मामला निगम और कलेक्टर को भी अपने गिरेबान में झांकने का अवसर हो सकता है कि हो सकता है अधिकांश मामलों में वो सही हो जबकि कुछ मामलों में गलत भी हो सकते है जहाँ मामला लोगो की रोज़ी रोटी से सीधा जुड़ा हो ।