दयाराम बारेला पिता गमर सिंह बारेला निवासी आमलापानी की रिपोर्ट पर कि संचालक साँई प्रसाद ग्रुप आँफ कम्पनीज लिमिटेड एवं एजेन्ट अमरसिंह मीणा, धर्मेन्द्र खाती एवं करणसिंह अलावा द्वारा जनता को पैसे दूने करने का झांसा देकर रकम जमा कराई
सीहोर : इंडियामिक्स न्यूज़ दिनांक 27.01.20 को फरियादी दयाराम बारेला पिता गमर सिंह बारेला निवासी आमलापानी की रिपोर्ट पर कि संचालक साँई प्रसाद ग्रुप आँफ कम्पनीज लिमिटेड एवं एजेन्ट अमरसिंह मीणा, धर्मेन्द्र खाती एवं करणसिंह अलावा द्वारा जनता को पैसे दूने करने का झांसा देकर रकम जमा कराई एवं जनता का पैसा दूना करने की बजाय मूल धन भी वापस नही किया कि रिपोर्ट पर थाना गोपालपुर जिला सीहोर मे अपराध क्रमांक 17/20 धारा 420,34 भादवि 4/22 द बैनिंग आँफ अनरेगुलेटेड डिपाजिट स्कीम आर्डिनेंस 2019 कायम कर विवेचना मे लिया गया ।
आरोपीगण कायमी दिनांक से ही फरार थे । दौरान विवेचना आरोपीगणो की तलाश के लगातार प्रयास किये गये परन्तु आरोपीगण दस्तयाब नही हो सके । पुलिस अधीक्षक सीहोर एस एस चौहान ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर समीर यादव एवं एसडीओपी प्रकाश मिश्रा के मार्गदर्शन में निरीक्षक थाना प्रभारी उषा मरावी के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपीगण की तलाश एवं पतारसी कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए ।
गठित टीम द्वारा आरोपियों की तलाश हेतु मुखबिर तैनात किए गए इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर दिनांक 26.06.20 को आरोपीगण 1. अमरसिंह मीणा पिता मोतीलाल मीणा उम्र 46 साल निवासी गूलरपुरा थाना नसरुल्लागंज हाल जैल के पास नसरुल्लागंज 2. धर्मेन्द्र खाती पिता स्व.लखनलाल वर्मा उम्र 27 साल निवासी ग्राम सुनेड़ (टीकमोड) हाल चाणक्यपुरी सीहोर को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की गई ।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी गोपालपुर उषा मरावी , उनि श्याम कुमार सूर्यवंशी, सउनि दिनेश सहगल, आर. 701 दीपक सेन व सैनिक प्रभुलाल की सराहनीय भूमिका रही ।