लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी निर्देश में हुई बड़ी भूल, विभाग के अपर मुख्य सचिव मो. सुलेमान ने भी किये आँख मूंद कर हस्ताक्षर, निर्देश में “सेलून वर्कर” की जगह लिख दिया गया “सेक्स वर्कर”, बाद में सुधारी त्रुटि, इन लोगो को ऑनसाइट (बिना स्लॉट बुकिंग) कोरोना टिका, जानिए कौन-कौन है सूची में शामिल
मध्यप्रदेश/इंडियामिक्स : प्रदेश शासन द्वारा लॉक डाउन खोलने के सम्बन्द्ध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गये हैं। 1 जून से प्रदेश में खोलने को ले कर तैय्यारी शुरू हो गयी है। इसी के साथ ही कोरोना टिकाकरण को लेकर भी राज्य शासन ने आवश्यक बदलाव किए हैं। इसी क्रम में आज लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गए। निर्देश जारी करने के पूर्व बड़ी चूक विभाग द्वारा सामने आयी जिससे विभाग के अधिकारियों का जमकर मख़ौल बन रहा है। दरअसल विभाग के जिस टाइपिस्ट ने इसे टाईप किया उसने “सेलून” की जगह “सेक्स” लिख दिया जिसके बाद अपर सचिव मो. सुलेमान द्वारा भी आदेश में इतनी बड़ी त्रुटि को ना देखते हुए हस्ताक्षर कर इसे सेरक्यूलेट कर दिया गया। हालाँकि बाद में जब त्रुटि का एहसास हुआ तो त्रुटि को सुधार कर सैलून वर्कर लिखा गया। मग़र स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख की इतनी बड़ी भूल कहीं ना कहीं प्रश्नों को खड़ा करती है। क्या बड़े साहब या लिखने वाले खुद इतने जल्दी में रहते हैं कि अहम आदेशो को जारी करने से पहले पढ़ना मुनासिब नहीं समझते?
विभाग द्वारा जारी निर्देशो में समस्त जिला कलेक्टरों को सूचित किया गया है की प्रदेश में कोरोना महामारी पर प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने हेतु नवीन कार्ययोजना के तहत , उच्च जोखिम समूहों को सूचीबद्ध कर , प्राथमिकता के आधार पर , कोविड-19 टीकाकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु निर्देशित किया जाता है कि 100 प्रतिशत ऑन साईट रजिस्ट्रेशन आधारित सत्र आयोजित कर , उच्च जोखिम समूहों का कोविड -19 टीकाकरण कराया जाना सुनिश्चित करें।
यह है इस सूची में शामिल :-
विभाग द्वारा जारी निर्देश में उचित मूल्य दुकानों के विक्रेता , सेलेण्डर सप्लाई करने वाले , पेट्रोल पम्प स्टाफ, घर के काम वाली महिलायें , किराना दुकान व्यापारी , सब्जी/गल्ला मण्डी के विक्रेता, हाथठेला वाले दुबचारले, वाहन चालक, साईट मजदूर, मॉल/ होटल / रेस्टोरेंट में कार्यरत स्टाफ, शिक्षक, कैमिस्ट , बैंकर्स , सुरक्षागार्ड, सेलून वर्कर इत्यादि लोग शामिल है।