भाटपचलाना के युवक को मिली अनोखी शर्त पर हाई कोर्ट से जमानत, पीड़िता को बांधेगा राखी देगा 11 हजार का गिफ्ट
उज्जैन / इंडियामिक्स न्यूज़ इंदौर हाई कोर्ट में एक अनुकरणीय मामला सामने आया है। इंदौर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अनूठी शर्त पर छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत रिहा किया है। हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि आरोपी रक्षाबंधन पर पीड़िता के घर जाकर उससे राखी बंधवायेगा और रक्षा का वचन भी देगा ।
दरसल पूरा मामला जिला उज्जैन के खाचरोद के पास का है जहाँ अप्रैल माह में पड़ोस में रहने वाली महिला के घर मे रात 2 बजे घुसकर छेड़छाड़ करने आरोप का आरोप लगा था जिसकी एफआईआर जिला उज्जैन के थाना भटपचलना में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर खाचरोद कोर्ट में पेश किया था ।
जिसके बाद खाचरोद कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज था आरोपी ने जिला कोर्ट में जमानत आवेदन दिया था जो कि निरस्त हो गया था बाद मे आरोपी ने इंदौर हाईकोर्ट में जमात याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित आर्य कि सिंगल मैच ने शर्तिया जमात पर आरोपी को जल से रिहा किया शर्त में आरोपी फरियादी महिला से रक्षाबंधन पर राखी बंधवा कर उससे रक्षा का वचन देगा और 11000 कंपनसेशन के तौर पर महिला की थाली में रखेगा साथ ही महिला के बच्चे को 5000 गिफ्ट के तौर पर देगा कोर्ट रक्षाबंधन पर सुबह 11:00 बजे आरोपी फरियादी के घर जाकर राखी बनवा कर उसके वीडियो फोटोस कोर्ट के समक्ष पेश करेगा इसी शर्त पर इंदौर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में आरोपी को जमानत पर रिहा किया ।