प्रापर्टी धारकों को नए साल में दांडिक ब्याज में राहत दी गई है। मकान या दुकान आदि की बकाया राशि जमा करने पर उन्हें 75 प्रतिशत ब्याज की छूट मिलेगी। उन्हें लीज रेंट, भाड़ा क्रय व कॉमन सर्विस चार्ज में केवल 25 प्रतिशत ही ब्याज देना होगा।
उज्जैन / इंडियामिक्स न्यूज़ प्रापर्टी धारकों को नए साल में दांडिक ब्याज में राहत दी गई है। मकान या दुकान आदि की बकाया राशि जमा करने पर उन्हें 75 प्रतिशत ब्याज की छूट मिलेगी। उन्हें लीज रेंट, भाड़ा क्रय व कॉमन सर्विस चार्ज में केवल 25 प्रतिशत ही ब्याज देना होगा।
हाउसिंग बोर्ड के संपदा प्रबंधक गोपाल भावसार ने बताया बकाया राशि पर लगने वाले दांडिक ब्याज पर 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वैसे हाउसिंग बोर्ड बकाया राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज लेता है। प्रॉपर्टी धारक बकाया राशि जमा करेंगे तो उन्हें इसमें केवल 25 प्रतिशत ही ब्याज देना होगा, बाकी का ब्याज माफ हो जाएगा।
इससे हाउसिंग बोर्ड की आय बढ़ेगी और लोग भी 75 प्रतिशत तक ब्याज से मुक्त हो सकेंगे। उन्होंने बताया जनवरी में ही हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों में कैंप भी लगाए जाएंगे। जहां लोग बकाया राशि जमा कर सकेंगे। इसके अलावा भरतपुरी स्थित बोर्ड के कार्यालय आकर राशि जमा कर सकेंगे। दूसरी तरफ नए साल में रजिस्ट्री पर 3 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी चुकाना होगी।
पंजीयन विभाग की ओर से शहरी क्षेत्र की जमीन, मकान, दुकान व खेती की जमीन की रजिस्ट्री 31 दिसंबर तक करवाने पर दो प्रतिशत स्टाम्प डयूटी में छूट दी थी, जो 1 जनवरी से तीन प्रतिशत चुकाना होगी। स्टाम्प डयूटी में छूट मिलने से गुरुवार को 240 लोगों ने रजिस्ट्री करवाई।