बुधवार को धार जिले में स्थित स्प्रिट विनिर्माता इकाई मेसर्स ग्रेट गेलियन वैन्चर्स लिमिटेड, सेजवाया एवं मेसर्स ओएसिस डिस्टीलरीज लिमिटेड, बोराली के प्रबंधक / संचालक एवं प्रभारी अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई।
धार (इंडियामिक्स) : सहायक जिला आबकारी अधिकारी यशवंत कुमार धनोरा ने बताया कि गत दिवस जिले के संयुक्त आबकारी दल द्वारा मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर स्थान कुक्षी रोड जोबट फाटा थाना बाग में वाहन आयसर क्रमांक GI-09V-4536 में अवैध रूप से परिवहित की जा रही 35 प्लास्टिक के ड्रमों में भरी रेक्टिफाइड स्प्रिट (ओपी मदिरा) प्रत्येक ड्रम में 200 बल्क लीटर कुल मदिरा मात्रा 7000 ब.ली अनुमानित मूल्य रूपयें 28 लाख रुपए वाहन सहित जप्त की जाकर प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत् पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में आरोपी आशीष पिता सुखराम कुमरावत निवासी ग्राम डही, राठवा विपुल पिता धनसिंह भाई राठौर निवासी ग्राम नवीभट्ट थाना शिवराजपुर पंचमहल गुजरात को गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण में अनुसंधान जारी है।
इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये बुधवार को धार जिले में स्थित स्प्रिट विनिर्माता इकाई मेसर्स ग्रेट गेलियन वैन्चर्स लिमिटेड, सेजवाया एवं मेसर्स ओएसिस डिस्टीलरीज लिमिटेड, बोराली के प्रबंधक / संचालक एवं प्रभारी अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई।
उक्त बैठक में इकाई प्रबंधन एवं प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इकाईयों से किसी भी प्रकार की अवैध स्प्रिंट / मदिरा की निकासी ना हो इस हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित किये जावे। इस संबंध में चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।