रतलाम के धभाई जी का वास/दानिपुरा की मस्जिद से शुरू हुआ ये मामला देखते ही देखते और क्षेत्र में दंगे का स्वरूप ले चुका था
रतलाम/इंडियामिक्स शहर में 12 वर्ष पूर्व (2010) हुए दंगो के मामले में मंगलवार को न्यायालय ने फैसला दिया जिसमे कुल 38 में 35 आरोपियों को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायधीश लक्ष्मण वर्मा के सजा सुनाने के बाद अभियुक्तों और परिजन के चेहरों पर मायूसी छा गई। एक साथ 35 आरोपियों को सजा सुनाने का फैसला ऐतिहासिक है क्यों की इससे पहले रतलाम में एक साथ इतने आरोपियों को सजा नही दी गई है, कानून व्यवस्था और शांति बनी रहे इसलिए प्रशासन ने कोर्ट में भारी सुरक्षा के इंतजाम किए थे ।
रतलाम के धभाई जी का वास/दानिपुरा की मस्जिद से शुरू हुआ ये मामला देखते ही देखते और क्षेत्र में दंगे का स्वरूप ले चुका था । 3 सितंबर 2010 की रात दानीपुरा क्षेत्र में अभियुक्त पक्ष धारदार हथियार लेकर सडक़ों पर उतरकर जमकर उपद्रव मचाया था और क्षेत्रवासियों के घरों पर पत्थर और हथियारों से हमला किया था । उक्त मामले में दंगाइयों ने ट्रक को आग के हवाले करने के साथ ही कई दोपहिया वाहन और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। दंगाईयों पर नियंत्रण करने के बाद उस क्षेत्र में कफ्र्यू लगा दिया गया था। उक्त मामले में शासन और आरोपी पक्ष की तरफ से सुनवाई पश्चात मंगलवार को जिला न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश लक्ष्मण वर्मा ने फैसला सुनाते हुए अभिुयक्तों को सजा सुनाई। इस दौरान बड़ी संख्या में अभियुक्तों के परिजन सहित परिचिति भी पहुंचे।
जाने किसे मिली सजा और कौन हुआ दोषमुक्त
फैसले में अभियुक्त अजीज पिता गुल मोहम्मद (60) शैरानीपुरा, हमीद पिता नाहरू (32) हरिजनबस्ती, अमीर हुसैन पिता अब्दुल रहमान (22) गेलड़ा सेव के समीप, युनूस पिता सैय्यद अली (25) वकील कॉलोनी, हर मोहम्मद पिता नवी बख्श (52) कसाई मंडी, जफर पिता अब्दुल सलाम (24) कसाई मंडी, मतलूब पिता नवी बख्स कुरैशी (65) कसाई मंडी, जब्बार पिता अब्दुल सलाम कुरैशी (24) कसाई मंडी, नोईन पिता सईद कुरैशी (18) शैरानीपुरा, इशाक पिता गुलमोहम्मद (62) निवासी कसाई मंडी, फारूक पिता लाल कुरैशी (22) कसाईमंडी, हासम पिता अल्तारखा (55)न्यूकाजीपुरा, मेहबूब पिता लालमोहम्मद (30) हरिजन बस्ती, मोहम्मद शाबिर पिता अल्ला बक्श कुरैशी (63) हरिजन बस्ती के पास शैरानीपुरा, मसरूफ पिता हफीज खान (35) शैरानीपुरा,आबीद पिता साबिर कुरैशी (21) मदारचिल्ला कसाई मंंडी, वहाब पिता अब्दुल सलाम (18) गलाईगर रोड, इब्राहिम पिता इस्माईल (19) शैरानीपुरा, कामस पिता अल्लारखा खान (40) शैरानीपुरा, जाकीर पिता साबिर हुसैन (26) मदारचिल्ला, अब्दुल वहाब पिता अब्दुल सलाम (18) शैरानीपुरा, एहसान पिता न्याज मोहम्मद (50) शैरानीपुरा, मोहम्मद जुनैद पिता मोहम्मद अय्यूब (20) शैरानीपुरा, अमजद पिता एहसान खान (22) काजीपुरा, मोहम्मद ईस्माईल पिता अब्दुल सलाम (20) शैरानीपुरा, माजीद पिता शरीफ खान (30) शैरानीपुरा, अंसार पिता करीम खान (30) मारवाड़ी मोहल्ला, मोहम्मद अमीन पिता अजीम खान (20) शैरानीपुरा, इफ्तियार पिता अकरम खान (27) शैरानीपुरा, मुजफ्फर पिता मंजूर अली (40) महावीर कॉलोनी (बदनावर), शहजाद पिता अल्लारखा (28) हरजिन बस्ती, वसीम अकरम पिता अब्दुल वहीद (22) हरिजन बस्ती, असलम अब्बासी पिता अब्दुल मजीद (30) हरिजन बस्ती, शहजाद उर्फ शकील पिता मोहम्मद रफीक (30) मस्जिद के पास को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास और आर्थिक दंड दिया है। इसके अलावा आरोपी रईस पिता नाहरू (25) निवासी कसाईमंडी को दोषमुक्त किया है। उक्त प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपी अकरम पिता शेर खान (45) एवं अब्दुल वहीद पिता अब्दुल मजीद (50) दोनों निवासी शैरानीपुरा की मृत्यु हो चुकी है।