रतलाम जिला प्रशासन ने लगाई आतिशबाजी व पटाखों के क्रय-विक्रय पर रोक, आदेश किये जारी, सोशल मीडिया पर लोग कर रहे फैसले की निंदा ।
रतलाम / इंडियामिक्स न्यूज़ कल 5 अगस्त पर मन्दिर निर्माण को ले कर भारत समेत विश्वभर में उत्साह का माहौल निर्मित है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी स्वयं मन्दिर निर्माण की नींव रखने जा रहे है। सालो से मन्दिर निर्माण का सपना लिए लोग इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाने का इंतज़ार कर रहे हैं इसी बीच आज रतलाम जिला प्रशासन ने आतिशबाजी व पटाखों के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी है।
जिला जनसंपर्क कार्यालय, रतलाम से मिली जानकारी में 4 अगस्त 2020 जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी आदेश अनुसार रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार की आतिशबाजी पटाखों के क्रय विक्रय एवं सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत रूप से आतिशबाजी करना प्रतिबंधित किया गया है आदेश आगामी 15 दिवस की अवधि तक प्रभाव शील रहेगा ।
आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आकर संबंधित के विरुद्ध अभियोजन किया जाएगा। इन्ही सब के बीच सॉशल मीडिया पर प्रशासन के इस फैसले से रतलाम जिले के लोग नाख़ुश भी नज़र आ रहे है व कड़े शब्दों में इस फैसले की निंदा कर रहे है।