26 जुलाई 2008 की शाम 21 धमाकों से दहल गया था अहमदाबाद, 56 व्यक्तियों की हुई थी मृत्यु व 200 से अधिक हुये थे घायल। 13 साल 7 महीना बाद कोर्ट ने 8 फ़रवरी को सुनाया फैसला। कोर्ट ने 49 आरोपियों को दोषी माना तथा सबूतों के अभाव में 28 आरोपियों को किया बरी।
अहमदाबाद (इण्डियामिक्स), अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार बम धमाका मामले के दोषियों को लेकर जज अम्बालाल पटेल की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इसके 49 दोषियों में 38 को फांसी की सजा और 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले 8 फरवरी को विशेष अदालत ने इन सभी को दोषी करार दिया था। जबकि 28 लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।
उल्लेखनीय है कि 26 जुलाई 2008 को शनिवार के दिन अहमदाबाद में शाम 6.15 बजे से शाम 7.45 बजे तक 90 मिनट में 20 स्थानों पर शक्तिशाली बम विस्फोट हुए थे। ये धमाके बसों, अस्पताल, पार्किंग स्थल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर किये गए थे। इन धमाकों ने 56 लोगों की जान ले ली और 246 लोग इसमें घायल हुए थे। इसे लेकर पुलिस ने अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 शिकायतें दर्ज की थी। अहमदाबाद में हुए इन धमाकों से पूरा देश सन्न रह गया था।
ये ब्लास्ट आतंकवादी संगठन इन्डियन मुजाहिदीन और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ़ इण्डिया ( सिमी ) के आतंकियों द्वारा किये गए थे। सजा पाने वाले आतंकी गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्णाटक, उत्तरप्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र के हैं। इस ब्लास्ट केस में कुल 78 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, 8 आरोपी अभी भी फरार चल रहें हैं। इस सीरियल ब्लास्ट का मुख्य मास्टरमाइंड यासीन भटकल दिल्ली की तिहाड़ जेल, अन्य मास्टरमाइंड सफदर नागौरी भोपाल जेल अन्य मुख्य आरोपी अब्दुल सुभान उर्फ़ तौकीर अभी कोचीन की जेल में बंद हैं।