पखवाड़े के दौरान उपयुक्त पहचान पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों, केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय, बस स्टैंड, रेलवे व मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले व्यक्तियों को पहचान पत्र या यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी
जयपुर IMN : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए शाम को विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा करके बाद तीन मई तक जन-अनुशासन पखवाड़ा लागू करने का फैसला किया है। यह पखवाड़ा वीकेंड कर्फ्यू खत्म होने यानी सोमवार की सुबह 5 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे। जिन सामान्य गतिविधियों के कारण कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, वे भी पखवाड़े के दौरान पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी। इस संबंध में गृह विभाग के शासन सचिव अभय कुमार ने रविवार रात आदेश जारी किए।आदेशों में जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान जनसामान्य को कुछ शर्तों के साथ आवागमन की छूट दी गई है। पखवाड़े के दौरान उपयुक्त पहचान पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों, केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय, बस स्टैंड, रेलवे व मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले व्यक्तियों को पहचान पत्र या यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे में करवाई गई आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा।
पखवाड़े में गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श, निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे संबंधित कार्मिकों को पहचान पत्र दिखाने के बाद आवागमन की अनुमति दी गई है। खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, सब्जी एवं फल मंडियों, डेयरी एवं दूध, पशु चारे से संबंधित खुदरा व थोक विक्रेताओं की दुकानें सायं 5 बजे तक ही खुली रह सकेगी। इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी। सब्जियों एवं फलों को ठेलें, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन के माध्यम से शाम 7 बजे तक ही बेचा जा सकेगा। अंतरराज्र्यीय एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग व अनलोडिंग तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्तियों, राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे, रिपेयर की दुकान हनुमत होंगी। रबी की फसलों की खरीद के लिए मंडियों में कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करने के बाद खरीद-बेचान किया जा सकेगा। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेगी।
टीकाकरण के लिए पूर्व में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लोगों को पहचान पत्र दिखाने के बाद टीकाकरण स्थल तक आवागमन की अनुमति दी जा सकेगी। समाचार पत्र वितरण के लिए सुबह 4 से 8 बजे तक तथा इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति दी जाएगी। विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियां 14 अप्रैल 2021 को जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अनुमत होगी। पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केंद्र तक आवागमन की अनुमति होगी।
राज्य में समस्त उद्योग एवं निर्माण से संबंधित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति दी गई है, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। संबंधित इकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा, जिससे उन्हें आवागमन में सुविधा मिले। संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
आदेशों में साफ किया गया है कि जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस आयुक्त स्थानीय आवश्यकता के अनुसार प्रतिबंध लगा सकेंगे। साथ ही राज्य सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों में शिथिलता दे सकेंगे। इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के तहत तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। इस मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।